Prayagraj News- निवेशकों के 400 करोड़ रुपए ठगी करने की आरोपी निहारिका वेंचर्स के एमडी की पत्नी निहारिका की गिरफ्तारी न होने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस से पूछा है, कि आरोपियों की अबतक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। बता दें, कि गिरफ्तारी से बचने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। इस पर सुनवाई के दौरान कोर्ट के निर्देश पर पुलिस ने प्रोग्रेस रिपोर्ट पेश की। याचिका पर न्यायमूर्ति वी के बिरला और न्यायमूर्ति अरुण सिंह देशवाल की खंडपीठ में सुनवाई हुई। कोर्ट ने पुलिस कमिश्नर को निर्देश दिए हैं।
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आरोप है, कि निहारिका वेंचर्स के एमडी अभिषेक द्विवेदी व उनकी पत्नी निहारिका द्विवेदी ने लोगों को मोटे ब्याज और अन्य कई प्रकार के प्रलोभन देकर अपनी रियल स्टेट कंपनी में निवेश करवाया। इसके बाद करीब 400 करोड़ रुपए लेकर फरार हो गए। निवेशकों में बड़ी संख्या में वकील भी हैं। इस मामले में प्रयागराज के शिवकुटी थाने में एफआईआर दर्ज है। फिलहाल दोनों आरोपी एक महीने से अधिक समय से फरार हैं।
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इस मामले में वादी कौशल सिंह व अन्य की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल तिवारी और अग्निहोत्री कुमार त्रिपाठी ने याचिका का विरोध करते हुए, पुलिस की जांच पर सवाल उठाए। कहा कि पुलिस ठीक से जांच नहीं कर रही है। यहां तक कि आरोपियों की सम्पत्ति का पता भी नहीं लगाया जा सका है। पीड़ितों की ओर से जो जानकारी पुलिस को दी गई है, वही पुलिस ने हलफनामे में दे दी है। मांग की गई कि जांच किसी अन्य एजेंसी को सौपी जाए।
वादी पक्ष की दलीलों के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस कमिश्नर को निर्देश दिया है, कहा गया है कि जांच कार्य की निगरानी करें। कोर्ट ने पूछा कि आरोपियों को अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा सका है। साथ ही पुलिस से कहा है, कि वह आरोपियों को संपत्तियां बेचने से रोके। मामले की सुनवाई एक अगस्त को होगी।