सनसनीखेज निठारी हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली CBI की याचिका पर सहमति जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा में साल 2005-2006 में हुए सिलसिलेवार हत्याकांड के आरोपियों में से एक सुरेंद्र कोली को बरी किए जाने को चुनौती देने वाली CBI व अन्य याचिकाओं पर नोटिस जारी किया है।
ये भी पढ़ें- भारी बारिश के चलते पीलीभीत में बाढ़ की स्थिति, रेलवे ट्रैक और सड़कें बुरी तरह क्षतिग्रस्त
क्या है मामला ?
जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की दलील सुनने के बाद ये आदेश पारित किया। सॉलिसिटर जनरल ने सुनवाई के दौरान तर्क दिया कि सुरेन्द्र कोली एक सीरियल किलर था, जो छोटी लड़कियों को बहला-फुसलाकर उनकी हत्या कर देता था। हत्याओं को “भयानक” बताते हुए एसजी तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि उसपर नरभक्षण के आरोप थे और ट्रायल कोर्ट ने आरोपी सुरेन्द्र कोली को मौत की सजा सुनाई थी, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा पारित विवादित आदेश के माध्यम से इसे उलट दिया गया था।
कोली से मांगा गया जवाब
जिसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट के 16 अक्टूबर 2023 के फैसले के खिलाफ सीबीआई की अलग-अलग याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने कोली से जवाब मांगा है।