बहुजन समाज पार्टी की सरकार में उत्तर प्रदेश में हुई दो CMO की हत्या के मामले में बुधवार को CBI कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए दोषी शूटर आनंद प्रकाश तिवारी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोषी पर 50 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है।
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डॉ. विनोद कुमार आर्या और डॉ. बीपी सिंह की हत्या के मामले में दोषी को उम्रकैद
बता दें कि साल 2010 और 2011 में हुई परिवार कल्याण विभाग के CMO डॉ. विनोद कुमार आर्या और डॉ. बीपी सिंह की हत्या के मामले में दोषी पाए गए मुख्य शूटर आनंद प्रकाश तिवारी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। ये फैसला सीबीआई के विशेष जज ने बीते दिनों दोषी करार दिए जाने के बाद आज बुधवार को सुनाया है। इस हत्याकांड में साक्ष्यों के अभाव में अन्य दो आरोपियों विनोद शर्मा और रामकृष्ण वर्मा को बरी कर दिया गया था।
दोषी शूटर पर लगा 50 हजार रुपए का जुर्माना
कोर्ट ने दोषी शूटर आनंद प्रकाश पर 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। साल 2010 और 2011 में हुई ये दोनों हत्याएं 6 महीने के अंदर हुई थी। इन दोनों हत्याओं के तार नेशनल हेल्थ मिशन घोटाले से जुड़े हुए बताए जा रहे थे। तत्कालीन यूपी सरकार ने मामले की जांच सीबीआई को सौंपी थी।