शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए फिलहाल तिहाड़ जेल से बाहर आना मुश्किल दिखाई दे रहा है। दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने बुधवार को केजरीवाल की न्यायिक हिरासत को 12 जुलाई तक बढ़ा दिया है।
आबकारी नीति मामले में ईडी ने 21 मार्च 2024 को उन्हें गिरफ्तार किया था। इसके साथ ही कोर्ट ने सीएम केजरीवाल की उस याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया, जिसमें उन्होंने मांग की है कि मेडिकल बोर्ड से परामर्श के दौरान उनकी पत्नी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उपस्थित होने की इजजात दी जाए। कोर्ट इस पर 6 जुलाई को फैसला देगा।
बता दें कि अरविंद केजरीवाल को ईडी के साथ ही सीबीआई ने भी गिरफ्तार किया है। सीएम केजरीवाल ने सीबीआई से जुड़े मामले में जमानत देने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। इस पर उन्होंने त्वरित सुनवाई की मांग की है। इस मामले में शुक्रवार को सुनवाई होनी है। वकील रजत भारद्वाज ने कहा कि सीएम केजरीवाल को अवैध तरीके से कस्टडी में रखा गया है और इसमें कानून का पालन नहीं किया गया है।
गिरफ्तारी को लेकर दी गई है चुनौती
आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सीबीआई ने 26 जून को तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था, जहां वो पहले ही ईडी द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद से बंद हैं। केजरीवाल ने सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किए जाने को लेकर भी कोर्ट में चुनौती दी है।
यह मामला अभी हाईकोर्ट में लंबित है। कोर्ट ने नोटिस जारी की है और सीबीआई से मामले में जवाब मांगा है। इस मामले में 17 जुलाई को सुनवाई होनी है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। उन्हें 20 जून को निचली अदालत से जमानत मिल गई थी, लेकिन हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले पर रोक लगा दी।