पुणे पोर्शे कार हादसा मामले में आरोपी नाबालिग के पिता विशाल अग्रवाल को अब धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार किया गया है। विशाल अग्रवाल पर पुणे के बावधन इलाके में 72 फ्लैट मालिकों से धोखाधड़ी करने का आरोप लगा है। हिंजेवाड़ी पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करने के बाद कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे दो दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है।
ये भी पढ़ें- लखनऊ में सहारा इंडिया के ठिकानों पर ED की रेड, चिटफंड घोटाले से जुड़े मामले में कार्रवाई
हिंजेवाड़ी पुलिस ने पकड़ा
जानकारी के अनुसार मंगलवार को विशाल अग्रवाल और उनके पिता सुरेंद्र अग्रवाल को मजिस्ट्रेट कोर्ट ने उनके ही ड्राइवर का अपहरण करने और उसे धमकाने के मामले में जमानत दी थी। इसके बाद बुधवार को विशाल अग्रवाल की रिहाई की संभावना थी, लेकिन उससे पहले ही हिंजेवाड़ी पुलिस ने उन्हें बाधवन इलाके में फ्लैट मालिकों के साथ धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार कर लिया।
धोखाधड़ी का मामला दर्ज
आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 420 (धोखाधड़ी), 409 (आपराधिक विश्वासघात) और महाराष्ट्र स्वामित्व फ्लैट्स अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस के अनुसार निर्माण कंपनी ने कथित तौर पर परियोजना के लिए पर्याप्त खुली जगह उपलब्ध नहीं कराई और योजनाओं में बदलाव करके 3 इमारतों को केवल एक खुली जगह दी। इसके अलावा, हाउसिंग सोसायटी की जमीन पर 11 मंजिला दो इमारतों का निर्माण करने के दौरान उसकी अनुमति नहीं ली।
19 मई को हुआ था पुणे पोर्शे कार हादसा
बता दें कि विशाल अग्रवाल ब्रम्हा क्रॉप कंपनी के मालिक हैं और उनके नाबालिग बेटे ने 19 मई को पुणे के कल्याणी नगर इलाके में अपनी तेज रफ्तार पोर्शे कार से दो इंजीनियर्स को कुचल दिया था। इस घटना में दोनों की मौत हो गई थी। इसी मामले में अपने नाबालिग बेटे को बचाने के लिए विशाल अग्रवाल और उनके पिता सुरेंद्र अग्रवाल ने अपने ही ड्राइवर का अपहरण कर उसे धमकी दी, कि वह ये स्वीकार करे कि हादसे के वक्त गाड़ी वही चला रहा था, लेकिन ड्राइवर की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था।