Dehradoon News- देशभर में आज से तीन नए आपराधिक कानून लागू हो गए हैं। जिससे आपराधिक न्याय प्रणाली में बदलाव आएंगे। बताते चलें, कि आज हरिद्वार जिले के ज्वालापुर कोतवाली में प्रदेश का पहला मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राजधानी देहरादून में नए कानून के क्रियान्वयन को लेकर पुलिस मुख्यालय में एक कार्यक्रम में पहुंचे और आज के दिन को ऐतिहासिक बताया। डीजीपी अभिनव कुमार ने नए कानून के लागू होने को लेकर अंग्रेजी कानून से आजादी बताया है।
डीजीपी अभिनव कुमार ने कहा अंग्रेजी कानून से मिली आजादी
दरअसल, हरिद्वार जिले के कोतवाली ज्वालापुर में नए कानून के अन्तर्गत मुकदमा दर्ज करके पुलिस ने औपचारिक रूप से राज्य में इसकी शुरुआत कर दी है। पुलिस कोतवाली में सुबह तड़के मोबाइल लूट का मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस की मानें, तो नए कानून के अन्तर्गत यह राज्य का पहला मुकदमा है। इस मुकदमे में सभी कार्रवाई नए कानून के अनुसार की जाएगी। डीजीपी अभिनव कुमार ने कहा, कि आज नए कानून को लागू करके हमने एक नई इबारत लिखी है और यह अंग्रेजी कानून से भी एक तरह की आजादी है।
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पुलिस, वकील और न्यायालय के काम काज में आएगा बदलाव
बता दें, कि 1 जुलाई 2024 से भारत में तीन नए आपराधिक कानून लागू हो चुके हैं। ये कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), भारतीय न्याय संहिता (BNS) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA) हैं। वहीं नए कानूनों में कुछ धाराओं को हटाया गया है और कुछ नई धाराओं को जोड़ा भी गया है। कानून की धाराओं में बदलाव से पुलिस, वकील और अदालतों के साथ ही लोगों के कामकाज में भी परिवर्तन आएगा।