रांची में 8.86 एकड़ जमीन घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में झारखंड के पूर्व CM हेमंत सोरेन को बड़ी राहत मिली है। झारखंड हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बाद उन्हें जेल से रिहा किया गया। बता दें कि हेमंत सोरेन को 31 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था।
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13 जून को हुई सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था। हेमंत सोरेन के वकील अरुणाभ चौधरी ने बताया कि हेमंत सोरेन को जमानत दे दी गई है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि प्रथम दृष्टया, वह दोषी नहीं हैं और जमानत पर रिहा किए जाने दौरान याचिकाकर्ता द्वारा कोई अपराध किए जाने की आशंका नहीं है। हेमंत सोरेन को ED ने जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के सिलसिले में 31 जनवरी को गिरफ्तार किया था।
जमीन घोटाला मामले में हेमंत सोरेन की हुई थी गिरफ्तारी
बता दें कि रांची के बड़गाईं अंचल में साढ़े आठ एकड़ जमीन की अवैध तरीके से खरीदारी करने के मामले में ईडी ने हेमंत सोरेन को बीती 31 जनवरी को 8 घंटे की कड़ी पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। इसके बाद से वे जेल में बंद थे।
इस मामले में ईडी ने 191 पन्नों की चार्जशीट में हेमंत सोरेन, हिलारियास कच्छप, राजकुमार पाहन, भानु प्रताप प्रसाद और बिनोद सिंह को आरोपी बनाया है। उस जमीन के टुकड़े को भी ईडी ने 30 मार्च को कुर्क कर लिया है, जिसकी कीमत 31.07 करोड़ रुपये से अधिक है। केंद्रीय एजेंसी को 2022 में रांची के मोरहाबादी में रक्षा मंत्रालय की 4.55 एकड़ जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के समय भूमि घोटाले के बारे में भनक लगी थी। ईडी के अनुसार, जांच में पाया गया कि पूर्व डीसी रांची छवि रंजन और भानु प्रताप प्रसाद सहित सरकारी अधिकारियों की मिलीभगत से दस्तावेजों में धोखाधड़ी करके कुछ निजी व्यक्तियों के समूह ने 8.86 एकड़ भूमि हड़प ली थी।