कांग्रेस नेता और सांसद राहुल गांधी पर सुल्तानपुर में चल रहे मानहानि के मुकदमे में पक्षकार बनने का प्रार्थना पत्र बुधवार को विशेष मजिस्ट्रेट ने निरस्त कर दिया। इस मामले में राहुल गांधी को आज कोर्ट में पेश भी होना था पर वो पेश नहीं हुए। कोर्ट ने अगली पेशी 2 जुलाई तय करते हुए राहुल गांधी को उपस्थित होने का आदेश दिया है।
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आपत्तिजनक टिप्पणी का है आरोप
स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर वैभव पांडे ने बताया कि विधानसभा चुनाव के दौरान बेंगलुरु में कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष व सांसद राहुल गांधी ने प्रेसवार्ता की थी। आरोप है कि उन्होंने बीजेपी के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी।
2 जुलाई को होगी मामले पर सुनवाई
इस मामले में राहुल गांधी पर मानहानि का मुकदमा चल रहा है। मामले में राहुल बीती फरवरी को सुल्तानपुर के दीवानी न्यायालय पहुंचे थे, तब उन्हें जमानत मिल गई थी। सुल्तानपुर के रहने वाले राम प्रताप ने खुद को पक्षकार बनाए जाने के लिए प्रार्थना पत्र दिया था। जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने राम प्रताप का पत्र खारिज कर दिया। अब इस मामले में 2 जुलाई को सुनवाई होगी। राहुल गांधी को अपना बयान दर्ज करने के लिए व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होना है।