सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के रिज क्षेत्र में पेड़ों की कटाई को लेकर सोमवार को अहम टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कार्यकारी अभियंता द्वारा ठेकेदार को कथित तौर पर भेजे गए ईमेल से पता चलता है कि दिल्ली के रिज में पेड़ों को LG के निर्देश पर काटा गया था। सुप्रीम कोर्ट ने DDA से इस पहलू पर ‘सफाई’ देने को कहा है।
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इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष को आपराधिक अवमानना का स्वत: संज्ञान नोटिस जारी किया था। जस्टिस एएस ओका और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की अवकाशकालीन बेंच ने इस मामले की सुनवाई की।
जस्टिस एएस ओका की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा ‘यह बहुत चौंकाने वाली बात है कि यह जानते हुए भी कि सुप्रीम कोर्ट की अनुमति के बिना ऐसा नहीं किया जा सकता, पेड़ों को काटा गया’ राजधानी में इस तरह के कुकृत्यों को हल्के में नहीं लिया जा सकता। यदि अधिकारी अपने वैधानिक और संवैधानिक कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहे हैं, तो कोर्ट को सभी अधिकारियों को यह स्पष्ट संकेत देना होगा कि पर्यावरण को इस तरह से नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता।