स्वाति मालीवाल से मारपीट के मामले में आरोपी बिभव कुमार को दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने बिभव कुमार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।
ये भी पढ़ें- मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद मामला, इलाहाबाद HC ने सुरक्षित रखा फैसला
बिभव कुमार की याचिका पर दिल्ली HC में फैसला सुरक्षित
उधर,, दिल्ली हाईकोर्ट में CM अरविंद केजरीवाल के PA बिभव कुमार की याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। बिभव कुमार ने बुधवार को हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए मुआवजे और दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच की मांग की थी।
शुक्रवार को दिल्ली हाईकोर्ट में जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने बिभव कुमार की याचिका पर दिल्ली पुलिस और बिभव कुमार के वकीलों की दलीलें सुनीं। दिल्ली पुलिस की ओर से पेश वकील संजय जैन ने बिभव की याचिका पर आपत्ति जताई और कहा कि यह सुनवाई योग्य नहीं है।
बिभव के वकील एन हरिहरन ने कहा कि दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तारी मेमो और गिरफ्तारी का आधार नहीं बताया है। यह मामला व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मुद्दा है, जिसे हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। बिभव कुमार की याचिका सुनवाई योग्य है या नहीं, दिल्ली हाईकोर्ट को पहले इसपर फैसला करना है। सुनवाई के बाद जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की बेंच ने मेंटेनेबिलिटी पर फैसला सुरक्षित रख लिया है।
बिभव की याचिका पर पहले जस्टिस नवीन चावला की बेंच सुनवाई करने वाली थी। हालांकि, जस्टिस चावला ने मामले को जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की बेंच को ट्रांसफर कर दिया था।