इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दो घंटे की लंबी सुनवाई के बाद श्रीकृष्ण जनमभूमि विवाद मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया है। शुक्रवार को करीब दो घंटे की सुनवाई के बाद जस्टिस मयंक कुमार जैन ने मथुरा स्थित श्रीकृष्ण जन्मभूमि बनाम शाही ईदगाह मामले में सीपीसी के आदेश सात नियम 11 के तहत दी गई याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।
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18 सिविल वाद दाखिल हुए
बता दें कि शाही ईदगाह मस्जिद को अवैध बताते हुए हटाने की मांग में 18 सिविल वाद दाखिल हुए हैं। मस्जिद पक्ष ने इन वादों की पोषणीयता पर सवाल उठाए और सीपीसी के आदेश सात नियम 11 के तहत चुनौती दी। सुनवाई में मुस्लिम पक्ष ने गुरुवार को लिखित बहस दाखिल की थी।
2 घंटे की सुनवाई के बाद बेंच ने फैसला सुरक्षित रखा
शुक्रवार को मस्जिद पक्ष की ओर से कोर्ट रूम में नासिरुजम्मा बहस करना चाहते थे लेकिन अधिवक्ता महमूद प्राचा ने उनको मना कर दिया और कहा कि हमारी वरिष्ठ अधिवक्ता तसनीम अहमदी ने जब बहस पूरी कर ली है तो आप कुछ बहस मत करिए। लिखित बहस में मस्जिद पक्ष ने कहा था कि मंदिर के पक्षकार के पास वाद दाखिल करने की विधिक हैसियत नहीं है, वहीं मंदिर पक्ष ने कहा था कि मामले को लटकाने के लिए बहस दोहराई जा रही है।
शुक्रवार को हाईकोर्ट में फिर से सुनवाई हुई, जो करीब 2 घंटे चली जिसके बाद, बेंच ने फैसला सुरक्षित रख लिया है।