Agra News- भारतीय डाक विभाग ने एक नई पॉलिसी को लांच किया है। कम पैसों की इस पॉलिसी में खाताधारक के विकलांग होने या फिर उसकी मृत्यु होने पर नामिनी को 15 रुपए की धनराशि मिलेगी। भारतीय डाक विभाग ने निवा बूपा हेल्थ इंश्योरेंस के साथ मिलकर निवा बूपा एक्सीडेंटल पॉलिसी की शुरुआत की है। कम पैसों वाली इस पॉलिसी की सालाना प्रीमियम 755 रुपए है। आपको बता दें कि डाकघर की इस योजना का लाभ लेने के लिए खाताधारक का इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में खाता होना अनिवार्य है। साथ ही 18 वर्ष से 65 वर्ष के लोग इस पॉलिसी का लाभ ले सकते हैं।
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संकट की घड़ी में आर्थिक मदद करेगी पॉलिसी
भारतीय डाक विभाग ने निवा बूपा हेल्थ इंश्योरेंस के साथ मिलकर निवा बूपा एक्सीडेंटल पॉलिसी की शुरुआत की है। बता दें कि ये पॉलिसी 755 रुपए में दी जा रही है, यानी कि खाताधारकों प्रतिदिन 2 रुपए देने होंगे। इस पॉलिसी में व्यक्ति को किसी भी दुर्घटना में विकलांग या मृत्यु होने पर नामिनी को 15 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। यह पीड़ित परिवार के लिए संकट की घड़ी में आर्थिक मदद करेगी।
जानिए कितना मिलेगा एक्सीडेंटल रिस्कवर
भारतीय डाक विभाग और निवा बूपा हेल्थ इंशोरेंस के मध्य करार होने पर निवा बूपा एक्सीडेंटल पॉलिसी की शुरुआत की गई है। इसके अन्तर्गत 3 तरह के प्लान हैं। इनके सालाना प्रीमियम 355 रुपए, 555 रुपए और 755 रुपए निर्धारित किए गए हैं। सालाना 355 रुपए के प्रीमियम में 5 लाख रुपए का एक्सीडेंटल रिस्कवर, 555 रुपए के प्रीमियम में 10 लाख रुपए का एक्सीडेंटल रिस्कवर और 755 रुपए के प्रीमियम में 15 लाख रुपए का एक्सीडेंटल रिस्कवर और अन्य लाभ दिए जाएंगे।
बच्चों के विवाह और शिक्षा में भी मिलेगा लाभ
डाकघर द्वारा शुरु की गई इस एक्सीडेंटल पॉलिसी का लाभ लेने के लिए इच्छुक व्यक्ति का इंडिया पोस्ट पैमेंट बैंक में खाता होना अनिवार्य है। व्यक्ति की आयु 18 से 65 वर्ष होना अनिवार्य है। डाकघर की एक्सीडेंटल पॉलिसी में दिव्यांगता या आंशिक दिव्यांगता पर सबसे अधिक 15 लाख रुपए तक का बीमा रिस्कवर है। इसके साथ ही पॉलिसी धारक के नॉमिनी को बच्चों के विवाह और शिक्षा के लिए भी एक लाख की मदद दी जाती है।
इलाज में आर्थिक मदद करेगी पॉलिसी
आगरा मंडल के प्रवर डाक अधीक्षक सैय्यद फराज हैदर नबी ने बताया, कि दुर्घटना या फिर मृत्यु होने पर पॉलिसी के मानकों के आधार पर नॉमिनी को आर्थिक मदद दी जाती है। इसके साथ ही यदि पॉलिसी धारक कोमाटोज (अचैत्न्य) है, तो उसकी मदद के लिए 3 महीने तक 15 हजार रुपए 10 सप्ताह तक दिया जाएगा। वहीं दुर्घटना चिकित्सा प्रतिपूर्ति के लिए 1 लाख रुपए, हड्डिया टूटने पर 25 हजार रुपए, जलने पर 10 हजार रुपए तक का लाभ मिलेगा। इसके साथ ही चिकित्सक से असीमित परामर्श लेने की सुविधा भी इस पॉलिसी में है। इसके अलावा पॉलिसी धारक को अस्पताल में इलाज के दौरान रूम के किराए में भी मदद मिलेगी।