आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सदस्य स्वाति मालीवाल से मारपीट के मामले में आरोपी बिभव कुमार ने अपनी गिरफ्तारी को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है। बिभव कुमार ने गिरफ्तारी को गैरकानूनी बताते हुए मुआवजे की मांग की।
इससे पहले तीस हजारी कोर्ट ने मंगलवार 28 मई को बिभव कुमार को तीन दिनों की पुलिस हिरासत में भेजने का आदेश दिया था। 27 मई को कोर्ट ने बिभव कुमार की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। बिभव कुमार फिलहाल पुलिस हिरासत में है। दिल्ली पुलिस ने 16 मई को स्वाति मालीवाल का बयान दर्ज कर FIR दर्ज की थी।
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क्या है पूरा मामला ?
दरअसल स्वाति मालीवाल ने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास में बिभव कुमार ने 13 मई को उनके साथ बदसलूकी और मारपीट की। इसको लेकर बिभव कुमार पर दिल्ली पुलिस ने कई धाराओं में केस दर्ज किया है।
बिभव कुमार पर लगे हैं ये आरोप
पुलिस ने बिभव कुमार पर धारा 506 (आपराधिक धमकी), धारा 509 (किसी महिला की गरिमा का अपमान करने के इरादे से कोई शब्द बोलना या कोई इशारा करना), धारा 354 (किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल) और धारा 323 (हमला करना) के तहत एफआईआर दर्ज की है।