सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू-कश्मीर को प्राप्त विशेष दर्जे को रद्द करने के अपने फैसले पर पुनर्विचार की मांग वाली याचिकाएं बीते दिन खारिज कर दीं। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एएस बोपन्ना की 5 जजों की बेंच ने यह कहते हुए याचिकाएं खारिज कर दीं कि 11 दिसंबर 2023 को दिए फैसले में कोई त्रुटि नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि “11 दिसंबर 2023 को पारित हमारे फैसले की समीक्षा करने के बाद, हमें सुप्रीम कोर्ट के नियम 2013 के आदेश XL7, नियम 1 के तहत समीक्षा के लिए कोई मामला नहीं मिला। इसके साथ ही बेंच ने राष्ट्रपति के उस आदेश को बरकरार रखा, जिसने अनुच्छेद 370 को रद्द करते हुए जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा छीन लिया था।
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5 अगस्त 2019 को खत्म हुआ था आर्टिकल 370
बता दें कि केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 370 को खत्म कर दिया था। सरकार के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 23 याचिकाएं दायर की गईं थीं, जिसे कोर्ट ने 11 दिसंबर, 2023 को खारिज करते हुए ऐतिहासिक निर्णय लिया था।