नई दिल्ली: राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट मामले में गिरफ्तार केजरीवाल के PA बिभव कुमार को दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने बिभव कुमार की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए, उन्हें जमानत नहीं दी है। दिल्ली पुलिस ने आज शनिवार को बिभव कुमार को गिरफ्तार किया था। जिसके बाद उनके वकील ने तीस हजारी कोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका दायर की थी।
जिसके बाद इस मामले पर एडिशनल सेशन जज सुशील अनुज त्यागी ने सुनवाई की। विभव कुमार की ओर से दाखिल याचिका में कहा गया है कि वह दोपहर 12 बजे से थाने में बैठे हैं। पुलिस आयी और उन्हें सीएम आवास से अपने साथ हिरासत में ले कर चली गई। साथ ही पुलिस ने पहले कोई नोटिस भी नहीं दिया। बिभव की याचिका पर दलील देते हुए उनके वकील ने अदालत को बताया कि पुलिस उन्हें अपने साथ ये बोल कर ले गई कि उनके द्वारा दी गई जवाबी शिकायत पर बयान दर्ज कराने हैं।
कोर्ट ने दलीलें सुनने के बाद कहा कि जब याचिकाकर्ता शाम 4.15 बजे गिरफ्तार हुआ है, जबकि अग्रिम जमानत की याचिका गिरफ्तारी के बाद डाली गई है। तो इस मामले पर सुनवाई करने का कोई औचित्य ही नहीं बनता है। बता दें राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ कथित तौर पर मारपीट और अभद्रता करने के आरोप में दिल्ली CM अरविंद केजरीवाल के PA विभव कुमार को दिल्ली पुलिस ने शनिवार को सीएम आवास से गिरफ्तार किया था।