नई दिल्ली- दिल्ली शराब घोटाला मामले में BRS नेता कविता को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने आज सुनवाई के बाद कविता की जमानत याचिका खारिज कर दी। राउज एवेन्यू कोर्ट ने कविता की अंतरिम और नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने पिछले माह 2 याचिकाओं पर सुनवाई की थी। लेकिन ईडी और सीबीआई ने दलील दी कि MLC के कविता को जमानत नहीं दी जानी चाहिए। ईडी और सीबीआई ने कोर्ट से कहा कि के कविता जांच को प्रभावित करेंगी।
लेकिन वे फिलहाल न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में बंद हैं। BRS नेता के कविता ने कोर्ट से कहा कि उन्हें स्टार प्रचारक के तौर पर अभियान में हिस्सा लेना है। एक महिला होने के नाते वह PMLA की धारा 45 के तहत जमानत की पात्र हैं। ऐसा लगता है कि राउज एवेन्यू कोर्ट द्वारा जमानत देने से इनकार करने के बाद के कविता हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगी।
ईडी और सीबीआई दोनों ने किया गिरफ्तार-
प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने दिल्ली के कथित शराब घोटाला मामले में तेलंगाना के पूर्व सीएम के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता को हैदराबाद में उनके बंजारा हिल्स आवास से 15 मार्च को गिरफ्तार किया था। सीबीआई ने उन्हें 11 अप्रैल को तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था, जहां वह ईडी द्वारा जांच की जा रही मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बंद थीं। दोनों मामलों में उनकी न्यायिक हिरासत 7 मई को खत्म होने वाली है।
दिल्ली शराब घोटाले में जेल में बंद आप के ये नेता-
दिल्ली शराब घोटाला मामले में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को जमानत नहीं मिली है। वहीं, मालूम हो कि आम आदमी पार्टी से ताल्लुक रखने वाले राज्यसभा सदस्य संजय सिंह को पिछले दिनों जमानत मिल चुकी है। सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद पिछले महीने की 4 तारीख को संजय सिंह को जमानत मिल गई थी।
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