Lucknow News- इलाहाबाद उच्च न्यायलय की लखनऊ बेंच ने फेमस डांसर सपना चौधरी को बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने उनके पासपोर्ट के नवीनीकरण के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र पर रोक लगाने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति शमीम अहमद की एकल-पीठ ने सपना चौधरी की याचिका पर दिया है। इसके साथ ही न्यायलय ने पासपोर्ट अधिकारियों को आदेश दिया है कि पासपोर्ट नवीनीकरण या पुन जारी करने के लिए दिए गए आवेदन-पत्र पर एक माह में निर्णय लें।
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इस मामले में याची की ओर से कहा गया कि आशियाना पुलिस थाने में दर्ज एक मुकदमे के चलते उनका पासपोर्ट नवीनीकरण नही हो पा रहा है। पासपोर्ट के नवीनीकरण को लेकर निर्देश देने संबंधी एक प्रार्थना-पत्र अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट लखनऊ की कोर्ट में दायर किया गया था। हालांकि उक्त प्रार्थना-पत्र को निचली अदालत ने खारिज कर दिया था। याची की ओर से दलील दी गई कि वह विदेशों में भी परफॉर्म करने जाती है, लेकिन पासपोर्ट नवीनीकरण में बाधा आने के कारण वह कहीं नहीं जा पा रही है।
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याची की ओर से कहा गया कि याची आशियाना थाने में दर्ज उक्त मुकदमे में जमानत पर है। न्यायालय ने सभी तथ्यों पर विचार के उपरांत सपना चौधरी को 20 दिनों में नवीनीकरण के लिए प्रार्थना-पत्र देने का आदेश दिया। इसके साथ ही संबंधित रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर को एक माह में इस पर निर्णय लेने का आदेश दिया है। न्यायालय ने सपना चौधरी को यह भी आदेश दिया है कि विदेश जाने की सूचना उन्हें ट्रायल कोर्ट को देनी होगी।