दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में BRS नेता के. कविता को 15 अप्रैल तक सीबीआई हिरासत में भेज दिया गया है। शुक्रवार को दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट में के. कविता की पेशी हुई, जहां CBI ने उनसे पूछताछ के लिए 5 दिन की रिमांड मांगी थी। इसके बाद कोर्ट ने उन्हें 15 अप्रैल तक CBI रिमांड में भेज दिया।
कोर्ट में सुनवाई के दौरान CBI ने कहा कि शराब नीति से जुड़ी साजिश का पर्दाफाश करने के लिए के. कविता का सबूतों से सामना कराने की जरूरत है। हालांकि के. कविता के वकील ने CBI के इस एक्शन को अवैध बताया है। उन्होंने जांच एजेंसी पर मौलिक अधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगाया है।
बता दें कि के. कविता तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव की बेटी हैं। ED ने उन्हें 15 मार्च को हैदराबाद के बंजारा हिल्स स्थित उनके आवास से गिरफ्तार किया था। 26 मार्च को के. कविता को ज्यूडिशियल कस्टडी में तिहाड़ जेल भेजा गया था।
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चुनाव प्रचार के लिए मनीष सिसोदिया ने कोर्ट में दाखिल की अंतरिम जमानत याचिका
उधर,, दिल्ली शराब नीति मामले में ही 14 महीनों से जेल में बंद दिल्ली के पूर्व डिप्टी CM मनीष सिसोदिया ने राऊज एवेन्यू कोर्ट में शुक्रवार को अंतरिम जमानत याचिका दाखिल की है। इस दौरान मनीष सिसोदिया की ओर से वकील विवेक जैन ने कोर्ट को बताया कि,, सिसोदिया आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और उन्हें चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत दी जानी चाहिए।
इस दौरान ईडी के विशेष वकील जोहेब हुसैन ने आवेदन के जवाब के लिए कुछ दिनों के समय की मांग की। इसके अलावा सीबीआई के वकील ने भी कोर्ट में यही दलील दी, जिसके बाद कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई के लिए 20 अप्रैल की तारीख तय कर दी। अब उससे पहले दोनों जांच एजेंसियों को कोर्ट में जवाब दाखिल करना होगा।
बता दें कि इससे पहले 10 अप्रैल को सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने 15 अप्रैल तक उनकी न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया था।