Bareilly News: उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद में 2010 में हुए दंगों के मामले में कोर्ट ने मौलाना तौकीर रज़ा को मास्टरमाइंड माना है। लगातार चल रही सुनवाई के बाद कोर्ट ने तौकीर रजा को पूर्व में हुए दंगों का मुख्य आरोपी माना है। बता दें कि मार्च 2010 में तौकीर रजा के भड़काऊ भाषण के बाद शहर में हिंसा भड़की थी।
हिंसा में सैकड़ों दुकानों, पुलिस चौकी, पेट्रोल पंप और सब्जी मंडी को आग के हवाले कर दिया गया था। इस घटना में तत्कालीन सीओ आंवला पीएस पांडेय, एसओ भमोरा राजेश तिवारी, कॉन्स्टेबल राहुल और ब्रजेश समेत काफी संख्या में लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे, जिसके चलते बरेली में 27 दिनों तक कर्फ्यू लगा दिया गया था।
इन दंगों में आईएमसी के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा को भी जेल जाना पड़ा था, लेकिन बाद में उनका नाम मामले से हटा दिया गया था। अब एक बार फिर कोर्ट ने तौकीर रजा को दंगों का सूत्रधार मानते हुए 11 मार्च को कोर्ट में पेश होने का समन जारी किया है। इसके अलावा कोर्ट ने पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों पर भी नाराजगी जताई है। कोर्ट ने सीएम योगी आदित्यनाथ को आदेश की कॉपी भेजी है।
हाजिर होने के लिए तलब किया है-
2010 में बरेली में दंगा भड़काने वाले मौलाना तौकीर रजा के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य होने के बावजूद भी चार्जशीट में उनका नाम शामिल नहीं किया गया। मुकदमे की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि तत्कालीन एसएसपी, डीआईजी, आईजी, कमिश्नर और डीएम ने विधिक रूप से कार्य न कर सत्ता के इशारे पर कार्य किया। अधिकारियों ने 2010 में हुए दंगों के आरोपी मौलाना तौकीर रजा का सहयोग किया।
कोर्ट ने इसको आधार मानते हुए मौलाना तौकीर रजा को समन जारी कर 11 मार्च को कोर्ट में पेश होने के लिए कहा है, हांलाकि दंगों के बाद पुलिस ने तौकीर रजा को गिरफ्तार कर जेल भेजा था, लेकिन कुछ समय बाद ही मौलाना तौकीर रजा की जेल से रिहाई हो गई थी।
बरेली दंगे के सभी आरोपी-
बरेली में दंगा भड़काने के मामले में शहजाद, मोहम्मद यासीन, शानू, अनवर अली, आदिल, इमरान, रिजवान अहमद, दानिश, नाजिम, हसीन रजा, राजू, हसन, शोबी रजा, नईम, शानू, शन्नू खा, शाहरूख खा, फैजी, सरवर खा, फाजिल रजा, रिजवान, अनवर, ईशान, राशिद, शमीम खां, इमरान खां, कामरान, आदिल, वसीम, रफ़त अली, शबाब हैदर, सलीम, अलीम, इमरान, शाहीन, इफ्तेखार फरहूद आदि के खिलाफ चार्जशीट पेश कर कोर्ट में सुनवाई चल रही है।
इस केस में 12 लोगों की गवाही पूरी हो चुकी है।
विवेचक इंस्पेक्टर सुभाष चंद्र यादव ने पांच मार्च को कोर्ट में बयान दर्ज कराए। जिसके बाद कोर्ट ने आरोपी राजू, दानिश, रिजवान, हसन, सौबी रजा, यासीन की हाजिरी माफी स्वीकार कर ली है। हाजिर न होने पर आबू, आरिफ, अमजद, निसार, अबरार, राजू उर्फ राजकुमार, कौसर के लिए प्रेमनगर पुलिस को आदेश दिया है, कि इन्हें गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया जाए।
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