Varanasi
News- माफिया मुख्तार अंसारी को आर्म्स एक्ट (Arms Act) मामले में आजीवन कारावास
की सजा सुनाई गई है। वाराणसी की जिला अदालत ने मुख्तार अंसारी पर 2 लाख रुपए जुर्माना भी लगाया है। बता दें कि उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी के खिलाफ ये मामला 36 साल पुराना है।
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36 साल पुराने मामले में वाराणसी की MP-MLA कोर्ट ने माफिया मुख्तार अंसारी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। बता दें कि
उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी को फर्जी शस्त्र लाइसेंस मामले में दोषी करार
दिया गया था। इसके अलावा न्यायालय ने 2 लाख रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। बता दें कि इस मामले में मुख्तार अंसारी के
खिलाफ वर्ष 1997 में पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल किया था। मामले की
सुनवाई के बाद मंगलवार को न्यायालय ने पूर्वांचल के माफिया मुख्तार अंसारी को दोषी
करार दिया था। मुख्तार अंसारी ने इस मामले में राहत देने की अपील की थी। न्यायालय ने
इस मामले में उसे कोई राहत नही दी और अधिकतम सजा सुनाई।
पुलिस रिकार्ड के मुताबिक मुख्तार अंसारी 1987 में फर्जी हस्ताक्षर करके दुनाली बंदूक का लाइसेंस लिया था। इसके लिए
जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के फर्जी हस्ताक्षर भी किए थे। इस मामले में पुलिस ने
वर्ष 1997 में चार्जशीट दाखिल की थी। सुनवाई के दौरान तत्कालीन
मुख्य सचिव अलोक रंजन और जिलाधिकारी ने गवाही दी। सुनवाई पूरी होने के बाद वाराणसी
की अदालत ने मंगलवार को मुख्तार अंसारी को दोषी करार दिया था।
7 मामलों में सजा मिली
उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार
अंसारी को अभी तक सात मामलों में सजा सुनाई जा चुकी है।
21 सितंबर 2022 को 3 साल कारावास की सजा- सरकारी कर्मचारी को धमकाने का मामला
15 दिसंबर 2022 को 10 साल कारावास की सजा- गैंगस्टर एक्ट
29 अप्रैल 2023 को 10 साल कारावास की सजा- गैंगस्टर एक्ट
5 जून 2023 को आजीवन कारावास की सजा- अवधेश राय हत्याकांड
15 दिसंबर 2023 को 5 साल कारावास की सजा- रुंगटा परिवार को बम से उड़ाने की
धमकी
7 साल कारावास की सजा- जेलर को धमकाने का मामला
13 मार्च 2024 को आजीवन कारावास की सजा- फर्जी शस्त्र लाइसेंस