नई दिल्ली: भारतीय लोकपाल ने TMC की पूर्व सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ CBI जांच करने के आदेश दिए हैं। महुआ मोइत्रा पर रिश्वत लेकर लोकसभा में सवाल पूछने का आरोप है। इसी आरोप के चलते उनकी लोकसभा की सदस्यता रद्द हो गई थी। अब लोकपाल के आदेश पर मोइत्रा के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधन अधिनियम के तहत मामला पंजीकृत किया जाएगा।
महुआ मोइत्रा से अब PCA के तहत पूछताछ भी होगी। लोकपाल ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि महुआ मोइत्रा के खिलाफ, भारतीय दंड संहिता की धारा 203 (अ) के तहत अभियोग पंजीकृत करके जांच कराई जाए। साथ ही, लोकपाल ने सीबीआई को भी यह आदेश दिया है कि जांच की रिपोर्ट 6 महीने के अंदर सौंपी जाए। CBI सूत्रों की माने तो अभी तक महुआ के खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है। लोकपाल के आदेश पर मामला दर्ज करके आगे की कार्रवाई होगी।
क्या है कैश फॉर क्वेरी मामल
दरअलस, 14 अक्टूबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट के वकील जय अनंत देहाद्रई ने तब की सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ रिश्वत लेकर लोकसभा में सवाल पूछने का आरोप लगाया था। जय अनंत देहाद्रई की शिकायत के आधार पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा ओम बिड़ला को चिठ्ठी लिख कर महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता समाप्त करने की मांग की थी। जिसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ने मामले की जांच के लिए एथिक्स कमेटी का गठन किया था। जांच में यह पाया गया था कि महुआ मोइत्रा पर लगे आरोप सही हैं और उनकी संसद आईडी दुबई में लॉगिन की गई। जांच के आधार पर 8 दिसंबर 2023 को मोइत्रा की संसद सदस्यता रद्द कर दी गई थी।
बता दें कि 2019 में महुआ मोइत्रा तृणमूल कांग्रेस के टिकट पर पश्चिम बंगाल की कृष्णानगर लोकसभा सीट से सांसद बनी थीं। हालांकि, उनकी संसद सदस्यता खत्म होने के बावजूद TMC ने उन्हें फिर से कृष्णानगर लोकसभा सीट से प्रत्याशी बनाया है।