नई दिल्ली: दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में CM अरविंद केजरीवाल फिर से दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचे हैं। केजरीवाल ने ईडी के किसी भी निरोधात्मक कार्रवाई करने पर रोक लगाने की मांग की है। उनकी इस याचिका पर न्यायाधीश सुरेश कैत की अध्यक्षता वाली बेंच आज सुनवाई करेगी।
इससे पूर्व 20 मार्च को दिल्ली उच्च न्यायालय ने केजरीवाल द्वारा ईडी के समन को चुनौती देने वाली याचिका पर कोई भी राहत देने से इनकार कर दिया था। केजरीवाल ने आशंका जताई थी कि ED उन्हें पूछताछ के बहाने बुला कर गिरफ्तार कर सकती है। इस पर अदालत ने कहा था कि आप पहले देश के नागरिक हैं। आपके नाम से समन जारी हुआ तो आपको ED के समझ पेश होना चाहिए था। इसके जवाब में केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा था कि इसी तरह समन जारी करके ईडी ने संजय सिंह और मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया था। उन्होंने कहा कि केजरीवाल अपराधी नहीं हैं। वह भाग कर कहां जाएंगे। ईडी की ओर से पेश एएसजी एसवी राजू ने कोर्ट में कहा था कि केजरीवाल की याचिका सुनवाई योग्य नहीं है।
बता दें कि 16 मार्च को राऊज एवेन्यू कोर्ट की एडिशनल मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट दिव्या मल्होत्रा ने इस मामले में केजरीवाल को जमानत दी थी। इसके पहले एडिशनल मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की ओर से जारी समन को केजरीवाल ने सेशंस कोर्ट में चुनौती दी थी। सेशंस कोर्ट ने केजरीवाल की याचिका खारिज करते हुए कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया था। जिसके बाद सीएम अरविंद केजरीवाल 16 मार्च को कोर्ट में पेश हुए।
ईडी ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ 2 शिकायतें की हैं। 7 फरवरी को राऊज एवेन्यू कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय की प्रथम शिकायत पर संज्ञान लेते हुए केजरीवाल को अदालत में पेश होने के निर्देश दिया। दिल्ली आबकारी घोटाला के मामले में पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और राज्यसभा सदस्य संजय सिंह अभी न्यायिक अभिरक्षा में हैं। ED ने 4 अक्टूबर को संजय सिंह से उनके सरकारी आवास पर पूछताछ की थी, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया था। इसी मामले में सिसोदिया को भी ईडी ने 9 मार्च 2023 को पूछताछ के बाद तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था।
मनीष सिसोदिया को पहले CBI ने 26 फरवरी 2023 को गिरफ्तार किया था। मामले में संजय सिंह और मनीष सिसोदिया द्वारा जमानत के भी प्रयास किए जा रहे हैं। संजय सिंह की जमानत याचिका दिल्ली का राऊज एवेन्यू कोर्ट और हाई कोर्ट खारिज कर चुका है। संजय सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दायर की है। जबकि सिसोदिया की जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट खारिज कर चुका है।