सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश बोर्ड मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 को असंवैधानिक करार देने वाले इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी है। चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली बेंच ने हाईकोर्ट के 22 मार्च के आदेश को चुनौती देने वाली अपीलों पर नोटिस जारी किया है।जुलाई के दूसरे हफ्ते में इस मामले पर सुनवाई होगी।
बता दें कि 22 मार्च को हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 को असंवैधानिक करार दिया था। हाईकोर्ट की बेंच ने कहा था कि उक्त अधिनियम पंथ निरपेक्षता के सिद्धांतों का उल्लंघन कर रहा था। हाईकोर्ट ने सरकारी अनुदान पर मदरसा चलाने को धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ माना था।
क्या है यूपी मदरसा एक्ट 2004 ?
यूपी मदरसा एक्ट 2004 उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से लागू किया गया एक कानून था। इसे मदरसों की शिक्षा प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए लागू किया गया था। इसके तहत मदरसों की शिक्षा प्रणाली, शिक्षकों की ट्रेनिंग के लिए दिशा-निर्देश दिए जाते थे। इस एक्ट के तहत मदरसों को राज्य सरकार की तरफ से अनुदान भी मिलता था।