मुख्यमंत्री अरविंद केजरिवाल को उनके पद से हटाए जाने को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट अबतक कई याचिकाएं खारिज कर चुका है। इसी तरह की मांग को लेकर एक और याचिका दाखिल की गई, जिस पर सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान हाईकोर्ट ने याचिका पर नाराजगी जाहिर करते हुए सख्त टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि ऐसी याचिका पर फाइन लगाना चाहिए।
याचिकाकर्ता को फटकार
जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की बेंच ने याचिकाकर्ता संदीप कुमार को फटकार लगाते हुए कहा कि हाईकोर्ट पहले ही इस तरह की मांग करने वाली दो याचिकाओं को खारिज कर चुका है, बावजूद इसके एक बार फिर से नई याचिका दाखिल की गई। ये याचिका PIL के बजाए सस्ती पब्लिसिटी हासिल करने के लिए दाखिल की गई है। ऐसे में याचिकाकर्ता पर भारी जुर्माना लगना चाहिए। इस मामले को जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने कार्यवाहक चीफ जस्टिस मनमोहन की अध्यक्षता वाली बेंच के पास भेज दिया। अब इस मामले पर 10 अप्रैल को सुनवाई होगी।