New Delhi: दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट की स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने दिल्ली आबकारी घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी BRS नेता के. कविता की न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए और बढ़ा दी है। मंगलवार को के कविता की न्यायिक हिरासत खत्म हो रही थी। जिसके बाद ईडी ने उन्हें कोर्ट में पेश किया।
सुनवाई के दौरान के. कविता की ओर से पेश वकील नीतेश राणे ने कहा कि ईडी ने न्यायिक हिरासत बढ़ाने की जो अर्जी दाखिल की है, उसमें पर्याप्त आधार नहीं है। जिस तरह से जांच चल रही है उससे हम बेखबर हैं। आपको बता दें कि सोमवार 8 अप्रैल को दिल्ली हाई कोर्ट ने के. कविता की जमानत याचिका खारिज कर दी थी।
उनको 15 मार्च को हैदराबाद से छापेमारी के बाद गिरफ्तार किया गया था। ईडी के अनुसार इंडोस्पिरिट्स के तहत 33 फीसदी लाभ कविता को पहुंचता था। कविता शराब कारोबारियों की लॉबी साउथ ग्रुप से जुड़ी हुई थीं। कोर्ट ने 26 मार्च के. कविता को 9 अप्रैल तक की न्यायिक हिरासत में भेजा था। ईडी के अनुसार के. कविता ने 100 करोड़ की हेराफेरी की थी।
ईडी की ओर से पेश वकील जोहेब हुसैन ने कहा था कि के. कविता के मोबाइल डाटा का परीक्षण किया गया। फोरेंसिक रिपोर्ट से आमना-सामना कराया गया। जिससे पता चला कि के. कविता ने जांच के दौरान डाटा डिलीट किया। हुसैन ने कहा था कि के. कविता के परिजनों ने कोई जानकारी नहीं दी। मंगलवार को सुनवाई के बाद राउज एवेन्यू कोर्ट ने BRS नेता के. कविता को 23 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।