गौतमबुद्धनगर पुलिस कमिश्नरेट ने नोएडा में
धारा-144 लागू कर दी गई है। मोहर्रम, किसान आंदोलन, परीक्षाओं और एशियाई जूनियर
एथलीट 2023 खेलों की वजह से धारा-144 को लागू किया गया है। कार्यक्रमों को देखते
हुए कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए 20 जुलाई से 3 अगस्त तक धारा-144 लागू रहेगी।
इस दौरान सार्वजनिक स्थानों पर धार्मिक आयोजनों
की इजाज़त नहीं होगी। बता दें कि मोहर्रम के मद्देनज़र 29 जुलाई को मातम का जुलूस
निकाला जाएगा, जबकि 28 जुलाई को एशियाई जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 का आयोजन
किया जाएगा। इस खेल में भाग लेने के लिए देश और विदेशों के नागरिक जमा होंगे। इसके
साथ ही किसान आंदोलन और परीक्षाएं पहले से ही प्रस्तावित हैं।
एसीपी कानून-व्यवस्था हृदेश
कठेरिया का कहना है कि ऐसे हालात में असमाजिक तत्वों द्वारा शांति भंग होने की आशंका रहती है। किसी भी तरह की घटना से बचने के लिए एहतियाती रूप
से धारा-144 को नोएडा में
अगले 15 दिनों तक के लिए लागू कर दिया गया है। उन्होंने
कहा कि शांति और सौहार्द बनए रखने के लिहाज से यह अति आवश्यक है कि शरारती तत्वों
द्वारा की जा रही गतिविधियों को रोका जाए। इस कारण गौतमबुद्धनगर जिले में दंड
प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा 20
जुलाई से 3 अगस्त के बीच प्रभावी रहेगी।