केरल में 2021 में हुए एक जघन्य अपराध में इदुक्की की एक विशेष पॉक्सो अदालत ने दोषी को फांसी कि सजा सुनाई है। यहाँ कोर्ट ने 44 वर्षीय एक व्यक्ति को 2021 में अपनी एक नाबालिग रिश्तेदार लड़की की हत्या करने के मामले में दोषी पाने के बाद मौत की सजा सुनाई है। वहीं, उस लड़की की नाबालिग बहन के साथ दुष्कर्म के लिए दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।
वहीं दूसरी बहन के साथ दुष्कर्म के मामले में लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो) के तहत मामले की सुनवाई करने वाली विशेष अदालत ने वेल्लातुवल पुलिस थाने में दर्ज मामले में इदुक्की निवासी सुनील कुमार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। मामले में सुनील कुमार को दोषी पाया गया है, उस पर तीन अक्तूबर 2021 की रात को पीड़ितों की मां और दादी पर हमला कर उन्हें गंभीर रूप से घायल करने का भी आरोप है।
वादी पक्ष ने सुनाई आपबीती
वादी पक्ष ने कहा था कि ‘आरोपी पीड़ित के परिवार के खिलाफ दुश्मनी रखता था और इसी के चलते उसने उसके घर में प्रवेश किया और नाबालिग लड़की को हथौड़े से मार-मारकर उसकी जान ले ली। वहीं, उसकी मां को गंभीर रूप से घायल कर दिया।’ वादी पक्ष के अनुसार बाद में वह पास के घर में गया, जहां पीड़ित की दादी और बड़ी बहन सो रही थीं। उसने उन पर भी हमला किया। वादी पक्ष ने बताया सुनील ने पीड़िता की दादी पर बेरहमी से हमला किया और 14 साल की किशोरी के साथ दुष्कर्म किया। घटना तब सामने आई जब बच्ची ने भागकर पड़ोसियों को इसकी जानकारी दी।