हेट स्पीच मामले में सपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री आजम खान को इलाहाबाद
हाईकोर्ट से झटका लगा है। हाईकोर्ट ने रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट द्वारा बरी करने
के आदेश पर स्टे लगा दिया है। यह आदेश
हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की अपील को स्वीकार करते हुए दिया है। मामले पर अगली सुनवाई 27 सितंबर को
होगी। यह मुकदमा भाजपा विधायक आकाश सक्सेना की शिकायत पर दर्ज किया गया था।
रामपुर
जिले के थाने में दर्ज मुकदमे में 27 अक्तूबर 2022 को पूर्व मंत्री आजम खां को तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई
गई थी। इस आदेश को आजम खान ने जिला न्यायालय एमपी-एमएलए कोर्ट में चुनौती दी थी। इसके बाद 24 मई 2023 को आजम खान को
दोषमुक्त कर दिया गया था। इस आदेश के खिलाफ राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में अपील
दायर की थी, जिसकी सुनवाई गुरूवार को न्यायमूर्ति राजवीर सिंह की अदालत में
हुई। कोर्ट ने अपर महाधिवक्ता पीसी श्रीवास्तव और जेके उपाध्याय (एजीए)
की बहस को सुनकर अभियुक्तों के खिलाफ नोटिस जारी किया। साथ ही दोनों निचली
अदालतों का रिकॉर्ड भी तलब किया है। सुनवाई के लिए अगली तारीख 27 सितंबर निर्धारित की गई है।