सुप्रीम कोर्ट ने Yes Bank के 466 करोड़ रुपये का फर्जीवाड़ा करने के आरोपित राणा कपूर को जमानत देने से इनकार कर दिया है। जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने जमानत याचिका खारिज करने का आदेश दिया।सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले ने ‘पूरी बैंकिंग प्रणाली को हिलाकर रख दिया’। ‘सुप्रीम कोर्ट ने यह भी सवाल किया कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) 3,642 करोड़ रुपये के Yes Bank घोटाले की जांच में इतना समय क्यों ले रहा है?
राणा कपूर पर Yes Bank के 466 करोड़ रुपये का फर्जीवाड़ा करने के आरोप है। Yes Bank ने अपनी शिकायत में कहा था कि ओयेस्टर बिल्डवेल की एक सहयोगी कंपनी ने एक पावर प्लांट का ठेका लेने के लिए दिसंबर, 2017 में दस सालों के लिए 515 करोड़ रुपये का लोन लिया था, लेकिन कंपनी लोन की ईएमआई नहीं दे रही। उसके बाद उसे 30 अक्टूबर, 2019 को एनपीए करार दिया गया।
सीबीआई ने 2020 में Yes Bank के पूर्व एमडी राणा कपूर और उनके परिवार के सदस्यों को 307 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के मामले में अवंता रियल्टी में रिश्वत के रूप में एक बंगला खरीदने के मामले में केस दर्ज किया था।