शनिवार को आगरा एमपी/एमएलए न्यायलय में 12 साल पुराने मामले में यूपी के इटावा से बीजेपी सांसद राम शंकर कठेरिया दोषी पाए गए। सांसद को कोर्ट ने धारा 147 और 323 के तहत दोषी करार देते हुए दो साल की सजा सुनाई. साथ ही 50 हजार का जुर्माना लगाया है। इटावा सांसद पर साकेत मॉल में टोरेंट कंपनी के ऑफिस में हंगामा कर तोड़फोड़ का आरोप था। 16 नवंबर 2011 को घटना हुई थी। दोषी पाए जाने के बाद राम शंकर कठेरिया की सांसद सदस्यता भी समाप्त हो सकती है।
घटना तब घटित हुई जब टोरेंट पावर कंपनी के साकेत मॉल कार्यालय में प्रबंधक भावेश बिजली चोरी से संबंधित मामलों की सुनवाई और मामले का निस्तारण कर रहे थे। इसी दौरान स्थानीय सांसद राम शंकर कठेरिया के साथ उनके 10 से 15 समर्थकों ने भावेश रसिक लाल शाह के कार्यालय में घुस गए और उनके साथ मारपीट शुरू कर दी ,जिससें उन्हें काफी चोटें आई थीं। जिसके बाद हरीपर्वत थाने पर मैनेजर ने तहरीर दी थी। तहरीर के आधार पर सांसद राम शंकर कठेरिया और उनके समर्थकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। इसी मामलें में थाना हरीपर्वत पुलिस ने सांसद राम शंकर कठेरिया के खिलाफ ही आरोप पत्र कोर्ट में प्रेषित किया था। मामलें में गवाही और बहस की प्रक्रिया पूरी होने पर शनिवार को फैसला सुनाया गया।
राम शंकर कठेरिया ने सजा मिलने पर क्या कहा?
भाजपा संसार ने कोर्ट का फैसला आने के बाद कहा है कि ‘मैं माननीय कोर्ट के फैसले का सम्मान करता हूं, स्वीकार करता हूं। अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए आगे अपील करूंगा। बात दें राम शंकर कठेरिया आगरा से भी सांसद रह चुके हैं। मौजूद समय में कठेरिया राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष भी हैं.