जालौन- एट कोतवाली क्षेत्र में मासूम के साथ दरिंदगी करने वाले रोहित ढीमर को कोर्ट ने 20 हजार रुपए के जुर्माने के साथ आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 2019 में पुलिस ने पीड़िता के पिता की तहरीर पर मामला दर्ज किया था। पॉक्सो एक्ट न्यायालय में साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।
शासकीय अधिवक्ता विश्वजीत सिंह गुर्जर ने बताया कि एट कोतवाली में 6 फरवरी 2019 को 7 साल की मासूम बच्ची के साथ झांसी जनपद के सीपरी बाजार थाना अंतर्गत आने वाले नंदनपुरा के रहने वाले रोहित ढीमर पुत्र महादेव ने दरिंदगी की थी, इस मामले में मासूम बच्ची के पिता ने 7 फरवरी 2019 को एट कोतवाली में सूचना दी थी, पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ 376 (AB) आईपीसी व 5M/6 पॉस्को एक्ट में मामला पंजीकृत करने के बाद पीड़िता को मेडिकल परीक्षण के लिए भेज दिया था, साथ ही आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दिया था।
इस मामले की विवेचना तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक उमेश चंद्र त्रिपाठी द्वारा की गई थी, जिन्होंने आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र 27 मई 2019 को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट न्यायालय में दाखिल किये थे, लगभग 4 साल तक इस मामले की सुनवाई हुई और साक्ष्य तथा गवाहों के आधार पर आरोपी रोहित ढीमर को न्यायाधीश मोहम्मद आजाद ने 376 (AB) का दोषी मानते हुए प्राकृतिक जीवन काल तक आजीवन सश्रम कारावास तथा 20 हजार रुपए का आर्थिक दंड लगाया है, सजा सुनाए जाने के बाद दोषी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। साथ ही, उरई जिला कारागार भेज दिया।