वर्षों से चली आ रही उत्तर प्रदेश विधानसभा नियमावली में बड़े बदलाव किए गए हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा में मानसून सत्र जारी है। आज सत्र का चौथा दिन है। कल से यूपी विधानसभा में नई नियमावली लागू हो जाएगी। नई नियमावली लागू होते ही सदन के सदस्य सदन में झंडे, बैनर और मोबाइल नहीं ले जा सकेंगे। विधानसभा अध्यक्ष के आसन के पास भी जाने पर रोक रहेगी। वहीं सदन की कार्यवाही से विधायक ऑनलाइन जुड़ सकेंगे।
नोटिस अवधि 7 दिन होगी
विधानसभा की कार्यवाही को ऑनलाइन किया जाएगा। नई नियमावली में सत्र संचालन के विषय में बदलाव किया जाएगा। साथ ही सत्र बुलाने के लिए अब नोटिस अवधि 7 दिन होगी। 1ए नियम में विधायक अध्यक्ष को पीठ नहीं दिखा सकेंगे। सदन की कार्यवाही के समय दस्तावेज फाड़ने पर भी रोक रहेगी।
8 अगस्त को मांगे गए थे संशोधन प्रस्ताव
इस नियमावली के लिए विधायकों से 8 अगस्त को संशोधन प्रस्ताव मांगे गए थे, इसके बाद 9 अगस्त को चर्चा में इन प्रस्तावों को रखा गया। हालांकि अभी इस नई नियमावली पर मुहर नहीं लगी है। इस नई नियमावली पर चर्चा के दौरान ये कहा गया कि अध्यक्ष की अनुमति से सदस्य प्रश्नाचीन विषयों संबंधी तथ्यों पर स्पष्टीकरण के लिए दो अनुपूरक प्रश्न पूछ सकेंगे।
नियमावली में इतने बड़े बदलाव करने वाला पहला राज्य होगा यूपी
विधानसभा में इस नई नियमावली पर चर्चा के बाद अध्यक्ष सतीश महाना ने इस पर विचार करने के लिए कहा है, और इस पर इसी सत्र में मुहर लगाए जाने की बात भी कही है। अगर ऐसा होता है कि तो उत्तर प्रदेश इतने बड़े स्तर पर नई नियमावली स्थापित करने वाला पहला राज्य हो जाएगा।