वृंदावन के प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर की
जमीन का स्वामित्व कब्रिस्तान के नाम पर दर्ज हो गया है। इसको लेकर इलाहाबाद
हाईकोर्ट ने मथुरा के छाता तहसीलदार से जवाब तलब किया है। हाईकोर्ट ने पूछा है कि
बांके बिहारी मंदिर की भूमि का स्वामित्व 2004 में राजस्व रिकॉर्ड में कब्रिस्तान
के नाम पर कैसे बदल दिया गया। कोर्ट ने श्री बिहारी जी सेवा ट्रस्ट, मथुरा द्वारा
दायर एक याचिका पर यह आदेश पारित किया है। इस मामले में अगली सुनवाई 17 अगस्त को
होगी।
याचिका में बताया गया कि छाता में बांके
बिहारी जी महाराज मंदिर की जमीन को गलत तरीके से कब्रिस्तान के रूप में दर्ज कर
दिया गया है। इस संबंध में राजस्व अधिकारियों को सही प्रवृष्टि दर्ज करने का
निर्देश देने की मांग की गई है। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि शाहपुर गांव के
प्लॉट 1081 की स्थिति राजस्व अधिकारी की ओर से समय-समय पर क्यों बदली गई। इसके
बारे में पूरी जानकारी देने के लिए व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का भी निर्देश
दिया गया है।