चित्रकूट- युवक की हत्या कर शव को जमीन में दबा देने के चर्चित मामले में मृतक की पूर्व प्रेमिका की जमानत याचिका को सत्र न्यायाधीश विष्णु कुमार शर्मा ने खारिज कर दिया है।
जिला शासकीय अधिवक्ता श्याम सुन्दर मिश्रा ने शुक्रवार को बताया कि 21 फरवरी 2023 को बरवारा गांव के निवासी लखपत सिंह ने कर्वी कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उन्होंने अपने पुत्र निखिल के गायब होने की सूचना देते हुए गांव के ही कुछ लोगों के खिलाफ संदेह के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें विवेचना के दौरान सामने आया कि निखिल की हत्या करके शव को जमीन में खोदकर दबा दिया गया था। विवेचना में सामने आया कि हत्यारोपी सीमा वर्मा का प्रेम प्रसंग पहले मृतक निखिल के साथ था और उसके बाद हत्यारोपी कृपाशंकर उर्फ कमल पण्डित से सीमा देवी के संबंध बन गए थे, इस कारण इन दोनों ने मिलकर इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया। इस मामले में हत्यारोपी सीमा वर्मा ने अधिवक्ता के जरिए न्यायालय में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद शुक्रवार को सत्र न्यायधीश विष्णु कुमार शर्मा ने जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया।