चंडीगढ़ के ड्रग्स मामले में फरार पंजाब पुलिस के बर्खास्त असिस्टेंट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस राजजीत सिंह को कोर्ट ने भगोड़ा घोषित कर दिया है। मोहाली की जिला अदालत ने राजजीत को भगोड़ा करार दिया है। कोर्ट ने पिछले महीने राजजीत सिंह के खिलाफ इश्तेहार लगाने की इजाजत दी थी।
दरअसल पंजाब पुलिस ने राजजीत के खिलाफ ड्रग्स मामले में केस दर्ज किया है। फरार होने के बाद से उनकी तलाश के लिए पुलिस ने लुकआउट सर्कुलर भी जारी किया है। बर्खास्त एआईजी की धरपकड़ के लिए एसटीएफ और पंजाब पुलिस ने प्रदेश समेत अन्य राज्यों में छापमाारी की, लेकिन लंबे समय से उनका कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। राजजीत सिंह पर कई जिलों में एसएसपी रहते हुए ड्रग्स तस्करों से सांठगांठ का आरोप है। राजजीत पर तरनतारन में एसएसपी रहते हुए नशे के मामलों की जांच हेड कॉन्स्टेबल इंद्रजीत से करवाने का आरोप है। यह भी दावा किया जा रहा है कि राजजीत की मदद करने वाले अधिकारियों की जानकारी पंजाब सरकार के पास है, लेकिन जांच जारी होने के चलते इन नामों को सार्वजनिक नहीं किया गया। राजजीत सिंह को आपराधिक साजिश, रिकॉर्ड में हेराफेरी व जबरन वसूली की धाराओं के तहत भी नामजद किया गया है। मोहाली कोर्ट ने 1 जुलाई को राज्य पुलिस को ड्रग तस्करी और भ्रष्टाचार से जुड़े केस में फरार चल रहे राजजीत सिंह के खिलाफ इश्तेहार लगाने की इजाजत दी थी।