उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव ने शासनादेश जारी करते हुए मानव संपदा पोर्टल पर सभी सरकारी कर्मियों को 31 दिसंबर तक अपनी चल-अचल संपत्ति घोषित करने का निर्देश जारी किया है। ऐसा न करने पर उनकी पदोन्नति यानी प्रमोशन पर विचार नहीं किया जाएगा।
बता दें यूपी में में 1 अक्टूबर 2023 से सरकारी कर्मचारियों के सेवा संबंधी कार्य ह्यूमन रिसोर्स पोर्टल से ही किए जाने के निर्देश पहले ही जारी किए जा चुके हैं। अब प्रदेश की योगी सरकार ने निर्णय लिया है कि प्रदेश के सभी अफसरों और कर्मचारी उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली के नियम-24 के तहत मानव संपदा पोर्टल पर 31 दिसंबर 2023 तक अपनी चल-अचल संपत्ति का ब्यौरा अनिवार्य रूप से देंगे।
निर्धारित की गई तिथि तक चल-अचल संपत्ति का ब्योरा न देना उस कार्मिक के लिए प्रतिकूल रूप में लिया जाएगा। एक जनवरी 2024 और उसके बाद होने वाली विभागीय चयन समितियों (DPC) की बैठकों में इस बात का खास तौर पर संज्ञान लिया जाएगा। ऐसे कार्मिक जब तक अपनी चल एवं अचल संपत्ति का विवरण पोर्टल पर प्रस्तुत नहीं करेंगे, उनके प्रमोशन के मामलों पर विचार ही नहीं होगा।