उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस आलाकमान को सख्त हिदायत दी है। शनिवार को सूबे के मुखिया CM योगी ने निर्देश दिए कि प्रदेश में उद्यमियों-व्यापारियों के विरुद्ध किसी भी शिकायत पर बिना जांच के प्राथमिकी दर्ज न की जाए। ये आदेश प्रदेश में उद्यमियों व व्यापारियों के हित को ध्यान में रखते हुए दिए गए हैं। फर्जी FIR करके प्रदेश में उद्यमियों-व्यापारियों को परेशान करने एवं अनावश्यक दबाव बनाने के लिए आए दिन घटनाएं होती हैं। इस आदेश के बाद इसमें कमी आएगी।
अब प्रदेश में किसी भी व्यक्ति के द्वारा किसी भी व्यापारी या उद्यमी के विरुद्ध सीधे FIR दर्ज नहीं कराई जा सकेगी। सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक इसी तरह के मामले में दिए गए निर्देश का पालन करते हुए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने सख्त निर्णय लिया है।
बता दें कि यूपी में उद्यम और व्यवसाय की स्थापना और बढ़ावा देने के लिए योगी सरकार ने इससे पहले भी कई सुधारात्मक कदम उठाये हैं, जिनमें प्रदेश में उद्योग धंधे लगाने के लिए 25 नई पॉलिसी CM योगी की पहल पर यूपी में लागू की गई है। मुख्यमंत्री के प्रयासों का ही नतीजा है कि उत्तर प्रदेश में देश और दुनिया के उद्योगपतियों ने 36 लाख करोड़ के निवेश का प्रस्ताव रखा है। उत्तर प्रदेश में किसी भी उद्यमी, व्यापारी, शैक्षिक संस्था, चिकित्सालय, भवन निर्माता, होटल, रेस्टोरेंट इत्यादि से संबंधित मालिक तथा प्रबंधन स्तर के कर्मचारियों का शोषण न हो इस ओर सरकार का ध्यान केंद्र है।