गोरखपुर के 6 प्रमुख स्थानों पर दो
किलोमीटर की परिधि में ड्रोन उड़ाने के लिए प्रशासन से अनुमति लेनी पड़ेगी। बिना
इजाजत ड्रोन उड़ाने पर संबंधित थाना क्षेत्रों की पुलिस केस दर्ज कर कार्रवाई करेगी।
गोरखनाथ मंदिर परिसर के पास ड्रोन उड़ाने का मामला सामने आने के बाद जिला प्रशासन की
तरफ से ये आदेश जारी किया गया है।
दरअसल मंगलवार की सुबह सीएम योगी गोरखनाथ
मंदिर परिसर में थे, तभी वहां एक ड्रोन उड़ता हुआ दिखाई दिया। इसके बाद पुलिस हरकत
में आई और ड्रोन को कब्जे में लेकर जांच की। इस दौरान पता चला कि दो युवकों ने
नासमझी में ड्रोन उड़ाया था। बाद में आरोपी युवकों ने इसके लिए माफी भी मांगी थी। इस मामले
के सामने आने के बाद बुधवार को मंदिर परिसर के आसपास ड्रोन
उड़ाने को लेकर गाइडलाइन जारी की गई।
एडीएम सिटी ने इस संबंध में आदेश दिए कि
बिना अनुमति के प्रतिबंधित क्षेत्र के दो किमी के दायरे में ड्रोन नहीं उड़ाया जा
सकेगा। सुरक्षा कारणों से इसको लेकर सख्ती बरती जाएगी। ड्रोन उड़ाने के लिए सिटी
मजिस्ट्रेट से अनुमति लेनी पड़ेगी।