फास्ट ट्रैक कोर्ट-प्रथम मोहम्मद फिरोज की अदालत ने सुनाया निर्णय, सजा के साथ 10 हजार रुपये जुर्माना भी
मुरादाबाद- जनपद संभल के नाखासा थाना क्षेत्र में एक युवती को निकाह का झांसा देकर दुष्कर्म का मामला सामने आया है। सात वर्ष पुराने मामले में आरोपी शकील ने पीड़िता को निकाह का झांसा देकर दुष्कर्म किया और फिर निकाहा से मुकर गया। गुरुवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट में आरोपी को 7 साल की सज़ा सुनाई और 10 हज़ार का जुर्माना भी लगाया।
जनपद संभल जिले के नखासा थाना क्षेत्र की पीड़िता को चार साल पहले गांव रुकनुद्दीन सराय के आरोपित शकील ने निकाह का झांसा देकर प्रेम जाल में फंसा लिया। ए.डी.जी.सी. अशोक कुमार यादव का कहना है कि एक बार जान पहचान के बाद शकील ने उसके घर आना जाना शुरू कर दिया। बात शारीरिक संबंध तक पहुंची तो निकाह का झांसा दिया। इसकी आड़ में युवक पीड़िता का लगातार शारीरिक शोषण करता रहा। पीड़िता गर्भवती भी हो गई पर शकील निकाह के लिए तैयार नहीं हुआ, बल्कि इस पर उसने मारपीट करनी शुरू की तो पीड़िता ने पुलिस से शिकायत करने की ठान ली। इस पर भी उसे जान से मारने की धमकी दी गई। तब उसने दिल्ली में मानवाधिकार आयोग से शिकायत की। शिकायत के बाद थाने में आरोपी के खिलाफ मुकदमा कायम किया गया। गुरुवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट-प्रथम मोहम्मद फिरोज की अदालत ने शकील को अपराधी मानते हुए 7 साल की सजा सुनाई और 10 हजार रुपये जुर्माना भरने का आदेश दिया।