अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नि मधुमणि त्रिपाठी की रहाई पर SC का फैसला आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने रहाई को लेकर कोई रोक नहीं लगाई है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर 8 हफ्तों में जवाब मांगा है। बता दें कि मधुमिता हत्याकांड में 20 वर्षों से दोनों दम्पत्ति जेल में थे। मधुमिता शुक्ला की बहन निधि शुक्ला अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी की रिहाई के शासन के आदेश के विरोध में SC पहुंची थी।
इस मामले की सुनवाई SC में जस्टिस अनिरूद्ध बोस और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की बेंच की। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान पूछा कि क्या अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी जेल से बाहर आ गए। इस दौरान वकील कामिनी जायसवाल ने कहा कि कुछ देर पहले का आदेश है। वह 14 सालों से अस्पताल में रहे हैं। जेल में नहीं रहे हैं।
फिर जेल भेज देंगे- सुप्रीम कोर्ट
कोर्ट के सूत्रों ने बताया, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई करने वाली बेंच ने उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी करते हुए इस मामले में 8 हफ्तों के अंदर जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी की रिहाई पर कोई रोक नहीं लगाई है। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता मधुमिता शुक्ल की बहन से ये भी कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट आपसे सहमत होगा तो उन दोनों को वापस जेल भेज दिया जाएगा।