कानपुर में छात्रा से यौन शोषण करने
वाले आरोपी प्रिंसिपल अवधेश सिंह यादव को कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनाई है। इंटर
की छात्रा को टीसी देने के बदले उसका यौन शोषण किया गया। एडीजे कोर्ट ने अवधेश
सिंह को सज़ा सुनाते हुए 50 हजार का जुर्माना भी लगाया है। दोषी पाए गए प्रिंसिपल
अवधेश सिंह ने छात्रा के साथ तीन बार रेप किया था। इसके अलावा वो वीडियो कॉल पर लड़की से अश्लीलता करता था।
दरअसल ये मामला करीब तीन साल पुराना
है। नौबस्ता थाने में 5 सितंबर 2020 को एक स्कूल के प्रिंसिपल अवधेश
सिंह यादव के खिलाफ उनके ही स्कूल की इंटर पास छात्रा ने रेप का आरोप लगाया था।
अवधेश सिंह प्रिंसिपल के साथ-साथ स्कूल के मालिक भी थे। छात्रा का आरोप था कि इंटर
कंप्लीट करने के बाद उसकी फीस बकाया बताकर टीसी देने से मना कर दिया गया।
प्रिंसिपल ने एक दिन उसे स्कूल के पीछे बने अपने कमरे में बुलाया और कागज चेक करने
का बहाना बनाकर उसे जबरन पकड़ लिया। छात्रा ने बताया कि प्रिंसिपल ने उसके साथ तीन बार
रेप किया। इसके बाद छात्रा को प्रिंसिपल ने ब्लैकमेल करना शुरू किया, मजबूर होकर
उसने थाने में एफआईआर दर्ज कराई। केस दर्ज होने के बाद प्रिंसिपल अवधेश सिंह को
गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन बाद में उसे हाईकोर्ट से जमानत मिल गई। इस दौरान
सुनवाई चलती रही और अब जाकर एडीजे कोर्ट ने अवधेश सिंह को दोषी करार दिया है।