इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुख्तार अंसारी द्वारा जेल में काटी गई समयावधि पर जेल प्रशासन से रिपोर्ट मांगी है। कोर्ट ने पूछा है कि क्या मुख्तार अंसारी ने गैंगस्टर मामले में सुनाई गई सजा की अवधि जेल में बिता ली है। यह आदेश न्यायमूर्ति राजवीर सिंह ने मुख्तार अंसारी की अपील पर सुनवाई करते हुए दिया है। याची की ओर से कहा गया कि गाजीपुर की एमपी एमएलए अदालत ने गैंगस्टर मामले में मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा सुनाई है, जबकि याची इस मामले में 12 साल से अधिक की सजा पूरी कर चुका है। उन्हें इस मामले में जेल से बरी किया जाना चाहिए। याची की ओर से जेल में बिताई गई अवधि का एक प्रमाण पत्र भी कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया गया। इस पर कोर्ट ने यूपी सरकार के अधिवक्ता से पूछा की क्या याची ने 10 साल से अधिक की सजा काट ली है। कोर्ट ने सरकारी अधिवक्ता से इस संबंध में जेल अधीक्षक से रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है।
बता दें कि गाजीपुर के सत्र न्यायालय ने बाहुबली मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर मामले में 10 साल की सजा सुनाई है। मुख्तार अंसारी ने सत्र न्यायालय के इस आदेश को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी है। कोर्ट ने सुनवाई करते हुए गाजीपुर जिला अदालत से पहले ही रिकॉर्ड तलब कर लिया है। मंगलवार को सुनवाई के दौरान उनके अधिवक्ता ने बताया कि इस मामले में याची को 2010 से ही कस्टडी रिमांड में ले लिया गया था और तब से वह लगातार जेल में है। इसके बाद कोर्ट ने यह आदेश पारित किया।