इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मदन मोहन मालवीय तकनीकी विश्वविद्यालय गोरखपुर में 2021-22 प्रवेश प्रक्रिया के दौरान फर्जी सीट आवंटन मामले में 67 अभ्यर्थियों को राहत दी है। हाईकोर्ट ने इन अभ्यर्थियों का प्रवेश निरस्त करने के आदेश को अवैध करार देते हुए रद्द कर दिया है। कोर्ट ने सभी याचियों को अपनी पढ़ाई पूरी करने, उन्हें परीक्षा में बैठने व परिणाम घोषित करने का निर्देश दिया है।
दरअसल तकनीकी विश्वविद्यालय ने प्रोविजनल सीट आवंटन पत्र को फर्जी बताते हुए याची छात्रों के प्रवेश निरस्त कर दिए थे। कोर्ट ने कहा कि याचियों के प्रवेश से किसी के अधिकार प्रभावित नहीं हुए। शेष छात्र पढ़ रहे हैं। अधिकारियों ने प्रवेश दिया, जिसमें याचियों की भूमिका नहीं है। ऑनलाइन आवेदन मांगे गए। सारी कार्रवाई विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर समय-समय पर अपलोड की गई। उनका सत्यापन किया गया। छात्रों के पास जो दस्तावेज थे, वे जमा किए। ऐसे में प्रवेश निरस्त करना सही नहीं है। यह आदेश कुल 67 छात्रों की याचिकाओं को स्वीकार करते हुए दिया गया है।
बता दें कि तकनीकी विश्वविद्यालय गोरखपुर ने प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे। मालवीय प्रवेश टेस्ट के जरिए परीक्षा हुई, जो बाद में जेईई मुख्य परीक्षा में समाहित कर दिया गया। परिणाम घोषित कर काउंसिलिंग के बाद सीट आवंटन किया गया। सभी सफल अभ्यर्थियों को 40 हजार रूपये जमा करने का निर्देश दिया गया। सभी ने पैसे जमा किए और उनका प्रवेश किया गया। मालवीय एकेडमिक कंट्रोल पोर्टल में डाटा फीड किया गया। कहा गया कि याचियों का सीट आवंटन पत्र फर्जी है। अधिकारियों की भूमिका की जांच की गई। उन पर ऐक्शन भी हुआ और याचियों का प्रवेश निरस्त कर दिया गया। इस आदेश को चुनौती दी गई। विश्वविद्यालय की तरफ से 1517 पृष्ठ का जवाबी हलफनामा दाखिल किया गया। कहा गया कि जूनियर सहायकों व आउटसोर्सिंग कर्मचारियों ने गलती की। उन पर कार्रवाई की गई है। कोर्ट ने व्यापम घोटाले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर विचार किया और कहा यह केस बिल्कुल अलग है। उसमें छात्रों व अधिकारियों की मिलीभगत व षड्यंत्र था। यहां ऐसा नहीं है। वेबसाइट पर प्रवेश दर्ज हुआ, सत्यापन किया गया। आईडी तैयार की गई। विश्वविद्यालय के अधिवक्ता रमेश उपाध्याय ने माना कि छात्रों की जांच नहीं की गई है। केवल अधिकारियों व स्टाफ की जांच की गई है। इसलिए प्रवेश निरस्त नहीं किया जा सकता।