प्रयागराज के काल्विन अस्पताल के सामने 15 अप्रैल को माफिया अतीक अहमद और
उसके भाई अशरफ की शूटर सनी, अरुण और लवलेश ने गोली मारकर हत्या कर दी थी।
शुक्रवार को हत्यारोपितों की कोर्ट में सुनवाई होनी थी। लेकिन कोर्ट ने फिर से
सुनवाई को टाल दिया है।
प्रतापगढ़ की जिला कारागार में बंद तीनों
आरोपितों को शुक्रवार को जिला न्यायालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेश होना था।
जिला जज की कोर्ट खाली होने के वजह से आरोपितों को पेश नही किया गया। बता
दें कि पिछले तारीक पर मुकदमे की सुनवाई के दौरान आरोपित शनि ने कोर्ट से अपना
अधिवक्ता नियुक्त करने के लिए समय मांगा था। आरोपित लवलेश और अरुण की ओर से
अधिवक्ता गौरव सिंह नियुक्त किए गए हैं। जबकि मुकदमे का ट्रायल जिला जज संतोष राय
की कोर्ट में चल रहा है।
आरोपितों के विरुद्ध एसआईटी ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की
अदालत में 13 जुलाई को आरोप
पत्र दाखिल किया था। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने आरोप पत्र पर
संज्ञान लेने के बाद मुकदमे के परीक्षण हेतु न्यायालय के सुपुर्द किया था। जिला
शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि हत्यारोपित के विरुद्ध आईपीसी
की धारा 302, 307, 302, 120 बी, 419, 420, 467, 468 आर्म्स एक्ट 377 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट के तहत उनके विरुद्ध आरोप पत्र प्रेषित
किया गया है।