फिरोज़ाबाद कोर्ट ने मंगलवार को एससी-एसटी एक्ट के दो दोषियों को 4-4 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोनों पर जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना ना देने पर उन्हें अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
दरअसल नसीरपुर के रसूलपुर गांव का रहने वाला रामसेवक 04 नवंबर 2019 को खेत पर अपनी पत्नी के साथ गया था। दोनों मेड़ बांधने के लिए मिट्टी डाल रहे थे, इस दौरान दिनेश यादव और छोटू उर्फ सुनील यादव वहां पहुंच गए। उन लोगों ने रामसेवक और उसकी पत्नी के साथ गाली-गलौज की, साथ ही जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया। इतना ही नहीं दोनों ने पति-पत्नी को मारपीट कर घायल कर दिया गया। पीड़ित ने दिनेश और सुनील के खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने विवेचना के बाद कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। मुकदमा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी एक्ट इफराक अहमद की अदालत में चला। अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक नरेंद्र सिंह सोलंकी ने बताया कि मुकदमे के दौरान कई लोगों ने गवाही दी। कई साक्ष्य न्यायालय के सामने प्रस्तुत किए गए। गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर दिनेश और सुनील को दोषी मानते हुए कोर्ट ने उन्हें चार-चार वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने उन पर 12-12 हजार रुपया अर्थ दंड लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उन्हें एक-एक माह के कारावास की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।