उत्तर प्रदेश के दिल्ली-NCR क्षेत्र में आने वाले जनपद गौतमबुद्ध नगर में धारा 144 लागू कर दी गयी है। ये आज 6 सितंबर लागू हो गई है, जो आज से लेकर आने वाले 15 सितंबर तक लागू रहेगी। बता दें ये फैसला G20 और आगामी त्योहार, प्रतियोगी परीक्षाएं, किसानों द्वारा किए जा रहे धरना प्रदर्शन और अन्य कार्यों को देखते हुए लिया गया है। इस दौरान सार्वजनिक स्थल पर किसी भी तरह की धार्मिक गतिविधियों पर भी रोक लगाई गई है। नोएडा पुलिस के मुताबिक जिले में मंदिर, मस्जिद, चर्च या गुरुद्वारे जैसे धार्मिक स्थानों पर लगाए गए लाउडस्पीकर धार्मिक स्थल के परिसर तक ही सीमित रहेंगे।
इस संबंध में नोएडा के ADCP (कानून एवं व्यवस्था) ह्रदेश कठेरिया ने मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि 6-7 सितंबर को जन्माष्टमी, 7 सितंबर को चेहल्लुम और 12 सितंबर को ग्रेटर नोएडा में द्रोणाचार्य मेला को देखते हुए धारा 144 लागू की गई है। इस दौरान पूरे नोएडा और ग्रेटर नोएडा में किसी भी तरह का आयोजन पूर्णतय: प्रतिबंधित रहेगा। बहुत जरूरी होने पर क्षेत्र के पुलिस कमिश्नर, एडिशनल पुलिस कमिश्नर या डिप्टी पुलिस कमिश्नर से अनुमति लेनी होगी।
पुलिस ने बताया कि त्याहारों के दौरान अमन और सौहार्द बना रहे इसलिए प्रशासन ने कुछ इस तरह के बड़े फैसले लिए हैं। विशेष परिस्थिति में पुलिस कमिश्नर, एडिशनल पुलिस कमिश्नर या डिप्टी पुलिस कमिश्नर की पूर्व अनुमति के बिना कोई रैली या जुलूस नहीं निकाला जा सकता।
गौतमबुद्ध नगर पुलिस के कहा है कि त्योहारों के मद्देनजर पुलिस चौकन्नी है। कोई भी राजनीतिक दल, संगठन के प्रदर्शन और जुलूस से शांति भंग हो सकती है। ऐसे में इन गतिविधियों पर रोक रहेगी। पुलिस ने कहा CRPC की धारा 144 के तहत किसी भी सार्वजनिक जगह पर 5 या उससे अधिक लोगों का जमावड़ा गैरकानूनी माना जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से अनुमति प्राप्त कार्यक्रमों में जरूरत के मुताबिक इस नियम में ढील दी जा सकती है।