उत्तर प्रदेश के कानपुर में सीसामऊ विधानसभा से समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने इरफान सोलंकी की जमानत याचिका खारिज कर दी है। SC ने कहा कि इरफान सोलंकी पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। उन्हें जमानत देने से मामला प्रभावित हो सकता है। इसलिए जमानत नहीं दी जा सकत है।
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश एस रविंद्र भट्ट की अध्यक्षता वाली बेंच ने समाजवादी पार्टी नेता इरफ़ान सोलंकी को जमानत देने से इंकार करते हुए कहा कि ‘आपके खिलाफ गंभीर अपराध के मामलों मे मुकदमा दर्ज है। IPC की धारा 467 और 468 के तहत मामला दर्ज है। कोर्ट ने कहा कि इसलिए अभी जमानत नहीं दी जा सकती क्योकि अभी कुछ मामलों मे आरोप तय होना बाकी है। आरोप तय होने पर आप कोर्ट मे अर्जी दाखिल कर सकते है।’
बता दें विधायक इरफ़ान सोलंकी की तरफ से अधिवक्ता आर बसंत की ओर से दलील देते हुए कहा गया कि उनको ज़मानत दी जाए वह चार बार से विधायक है। इसके अलावा यह भी कहा गया कि वह भागेंगे नहीं और सबूतों से छेड़छाड़ भी नही करेंगे। SC ने उनकी उन दलीलों को भी खारिज कर दिया। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश ASG ऐश्वर्या भाटी ने सोलंकी की जमानत का विरोध करते हुए कहा कि वह फर्जी आधार कार्ड और अन्य दस्तावेजों के जरिए हवाई यात्रा करते थे। इसके CCTV के सबूत भी मिले है।