ज्ञानवापी मामले में वाराणसी जिला कोर्ट ने अहम आदेश दिया है कि ASI की तरफ से चल रहे सर्वे में मिले साक्ष्यों को जिलाधिकारी के पास सुरक्षित रखा जाए। हिंदू पक्ष की तरफ से मुख्य वादी राखी सिंह की अर्जी पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने ये फैसला दिया है।
श्रृंगार गौरी प्रकरण की वादिनी राखी सिंह ने ज्ञानवापी परिसर में मुस्लिमों का प्रवेश रोकने, पूरे परिसर को सुरक्षित करने के साथ ही ASI सर्वे में मिले सबूतों को संरक्षित करने की अर्जी दी थी। कोर्ट ने स्पष्ट आदेश दिया है कि सर्वे में मिल रही हिंदू धर्म से जुड़ी वस्तुओं और ऐतिहासिक साक्ष्य को डीएम के पास जमा कराया जाए। कोर्ट ने डीएम को निर्देश जारी करते हुए कहा कि वह खुद या किसी नामित किए गए व्यक्ति के पास इन साक्ष्यों को सुरक्षित रखें और जरूरत पड़ने पर उन्हें कोर्ट में प्रस्तुत करें।