जालौन के कदौरा में चुनावी रंजिश के चलते युवक की हत्या के मामले में जिला कोर्ट ने 6 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 10 मार्च 2016 को गांव के रहने वाले असीम, इरफान, सफीउल्लास, नब्बन, इमरान, शवान और घोपल पर पड़ोसी युवक जहरुद्दीन की हत्या करने का आरोप लगा था। इस मामले में 6 दोषियों को उम्रकैद की सजा हुई है।
दरअसल मवई अहीर गांव में प्रधानी चुनाव में वोट न देने को लेकर रंजिश के चलते जहरुद्दीन की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में जहरुद्दीन के परिवार के सदस्य नसमुद्दीन की तहरीर पर कदौरा पुलिस ने केस दर्ज किया था। जानकारी के मुताबिक नसमुद्दीन की चचेरी बहन जैवुना घटना के दिन सुबह अपने बेटे इमरान के साथ चाची ताहिरा के घर गई थी। वापस लौटते समय गांव के ही घोपल ने गाली गलौज कर इमरान को चांटा मार दिया था। ये बात घर आकर इमरान ने जहरुद्दीन को बताई। जिस पर जहरुद्दीन अपने भांजे इमरान और अन्य घर के लोगों को साथ लेकर घोपल के घर पहुंच गया। तभी शवान समेत अन्य लोगों ने जहरुद्दीन को घेर लिया और गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। सात साल तक चले मुकदमे के बाद जिला कोर्ट ने सातों आरोपियों को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही कोर्ट ने सभी पर एक-एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। मुकदमे के ट्रायल के दौरान घोपल की मौत हो गई, जिस कारण बाकी बचे 6 दोषियों को जेल भेज दिया गया है।