जालौन कोर्ट ने किशोरी को बहला-फुसलाकर भगाने और रेप करने के मामले में दोषी सतीश को 20 साल की सज़ा सुनाई है। इसके अलावा दोषी पर 65 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है। पुलिस ने दोषी युवक को हिरासत में लेकर उसे उरई जिला कारागार भेज दिया है।
शासकीय अधिवक्ता बृजराज राजपूत ने बताया कि कोंच कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली किशोरी को भेंड़ ग्राम का रहने वाला सतीश उर्फ छोटू 29 जुलाई 2019 को बहला फुसलाकर भगा ले गया था। इसका मुकदमा किशोरी के पिता ने कोंच कोतवाली में दर्ज कराया था। पुलिस ने युवक के पास से किशोरी को बरामद किया था। इस मामले में पुलिस ने आरोपी सतीश को गिरफ्तार किया था। उसने अपने बयान में रेप की वारदात का खुलासा किया था। कोर्ट में पुलिस के चार्ज शीट दाखिल करने के बाद लगभग तीन साल तक केस का ट्रायल चला। इस दौरान सतीश को रेप का दोषी पाए जाने पर कोर्ट ने उसे 20 साल की सजा सुनाई और 65 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया।